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हवाला में 11 करोड़ का लेन-देन, 100 बैंक खाते

 कालीघाट के काकू के खिलाफ ईडी विस्फोटक

14 Jun 2023

हवाला में 11 करोड़ का लेन-देन, 100 बैंक खाते

कोलकाता। ईडी की हिरासत के बाद 'कालीघाट काकूÓ उर्फ  सुजयकृष्ण भद्र को कोलकाता में सिटी सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने सुजयकृष्णा को न्यायिक हिरासत में रखने का अनुरोध किया था। उधर, सुजयकृष्णा के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की। दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद शहर की सत्र अदालत के न्यायाधीश ने सुजॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया.बुधवार को ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने कहा कि सुजय कृष्ण ने हवाला के जरिए विभिन्न संस्थाओं  में पैसा घुमाया। . ईडी के मुताबिक, एक संस्था के जरिए एक करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। हवाला के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि सुजय कृष्ण चार कंपनियों को नियंत्रित करते हैं। ईडी के वकील ने कहा कि हवाला का पैसा हाउसिंग इंडस्ट्री में लगाया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि पैसा 100 से अधिक बैंक खातों में गया है।
दूसरी ओर, सुजय कृष्ण के वकील सलीम रहमान और नजमुल आलम सरकार ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगते हुए ईडी की भूमिका पर सवाल उठाया। इससे पहले सुजय कृष्ण के खिलाफ चार्जशीट में ईडी ने लिखा था कि भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पकड़े गए तृणमूल के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष से सुजयकृष्ण ने 70 लाख रुपये लिए थे. लेकिन जैसा कि बुधवार की चार्जशीट में इस मामले का उल्लेख नहीं किया गया था, सुजयकृष्ण के वकीलों ने सवाल किया कि क्या ईडी ने उनकी हिरासत लेने की पहले मांग की थी। सुजय कृष्णा के वकीलों ने भी कहा कि किसी तरह के वित्तीय लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। ईडी के वकील ने कहा कि यह मनी ट्रेल (वित्तीय लेनदेन) का एक क्लासिक मामला है।
ईडी अधिकारियों द्वारा सुजय कृष्ण के निकटवर्ती सिविक वोलेंटियर राहुल बेरा से पहले ही कई बार पूछताछ की जा चुकी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, सुजय कृष्णा के निर्देश पर राहुल ने फोन से अहम जानकारियां डिलीट कर दी थीं। सुजय कृष्ण ने ही राहुल को वह आदेश दिया था। ईडी के हाथ इस मामले में कई सबूत लगे हैं। सुजय ने फोन किया और राहुल को जानकारी डिलीट करने का निर्देश दिया। ईडी इस बारे में सुनिश्चित होने के लिए सुजय कृष्णा की आवाज की जांच करना चाहती है। इस संबंध में न्यायालय की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है। जरूरत पडऩे पर ईडी के अधिकारी सुजय कृष्णा से जेल में पूछताछ कर सकते हैं। जेल में सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। कोर्ट ने सीसी कैमरे के फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।  भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपी तापस मंडल ने सीबीआई के सामने यह भी दावा किया कि अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने का वादा करते हुए कुंतल उन्हें आश्वासन देता था, 'कालीघाट के काकू से बात की गई है।Ó चिंता की कोई वजह नहीं है। ईडी सूत्रों ने बताया कि बाद में कुंतल के 'कालीघाट के काकूÓ गोपाल दलपति और तापस से पूछताछ के बाद राज्य के एक प्रभावशाली शीर्ष नेता के संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं।

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